पुलिस द्वारा झूठी एनसी दाखिल कर जमानत रद्द की अर्जी को मा. अतिरिक्त सत्र न्यायालय मलकापुर ने किया बर्खास्त !

 संवाददाता : तंज़ीम अली सय्यद


पुलिस द्वारा झूठी एनसी दाखिल कर जमानत रद्द की अर्जी को मा. अतिरिक्त सत्र न्यायालय मलकापुर ने किया बर्खास्त !

पत्रकार वहीद खान और शाकिर खान को न्यायालय से मिला इंसाफ!

पुलिस प्रशासन के पास कोई गंभीर घटना, अपराध, कारण, सबूत और जश्मदीद गवाह इस संबंध मे नहीं है।

शाकिर खान और वहीद खान का आरोप है कि 13/06/2021 को स्थानीय पुलिस ने आरोपी अताउल्लाह के साथ मिलकर साजिश रची और झूठ-मूठ के आरोप में वहीद खान व इतर को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। सीआरपीसी 482 के तहत झूठी चार्जशीट को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट  नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई है।

शाकिर खान ने मंत्रालय मुम्बई और वरिष्ठ अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि स्थानीय पुलिस ने अवैध रूप से घर में प्रवेश किया और उनके के परिवार के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया था। लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद आरोपीयों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण से परेशान होकर न्याय के लिए अत्याचारियों के खिलाफ जिला अधिकारी को अर्जी देकर कानूनी करवाई की मांग की अन्यथा आमरण उपोष्ण का इशारा दिया था और कानूनी अनुमति लेकर गांव में इस संबंध में बैनर लगा था।

आरोपी पुलिस ने फिर से साजिश रची और अन्य पुलिस अधिकारियों और अताउल्लाह का साथ लेकर कानूनी/संविधानिक बैनर बदल दिया और गैर कानूनी तरीके से अपतिजनक बैनर लगाया और उस बैनर का झूट मूठ का पंचनामा किया और इस अपराध की कोई भी एनसी दर्ज नहीं की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अताउल्लाह की मिलीभगत से मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की और दूसरे दिन झूठी शिकायत दायर कर एनसी दर्ज की । जिस एनसी का पुलिस ने पंचनामा भी नहीं किया। मा. जिला एवं सत्र न्यायालय मलकापुर एवं मा. एलसीबी बुलढाणा ने शाकिर खान और वहीद खान को दी जमानत रद्द करने के लिए स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस प्रशासन के पास कोई पुख्ता सबूत और चश्मदीद गवाह ना होने के कारण मा. जिला एवं सत्र न्यायालय, मलकापुर ने 22/06/2022 को आदेश दिया है कि पुलिस प्रशासन की अर्जी को खारिज किया जाए और वहीद खान व शाकिर खान को दी गई जमानत को नियमित रखा जाए।

लोगों के बीच ये एक चर्चा का विषय बन गया है और मा. न्यायलाय के फैसले की सराहना हो रही है. इस मामले में वहीद खान और शाकिर खान के वकील को माननीय. उच्च न्यायालय के वकील साहेबअँड. घोबाळे. विशाल. जी.
उन्होंने पूर्ण मार्गदर्शन किया.




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

इंसान और परिंदा, एक कहानी एक सीख़

श्री.नाना पटोले के समर्थन में ठाणे शहर कांग्रेस कमिटी के पद अधिकारीओं द्वारा मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई !

मुंब्रा में भगवान श्री स्वामी अयप्पा उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया